बस्ती, अगस्त 18 -- बस्ती, निज संवाददाता। विशेष सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट/एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में व्यवसायी पुत्र राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के मामले में सोमवार को कोई साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। जिससे साक्ष्य की कार्यवाई नहीं हो सकी। शेष अन्य साक्षी के साक्ष्य के लिए पहली सितंबर की तारीख नियत हुई है। घटना के समय बस्ती जिले में रहे कोतवाल राजेंद्र सिंह, पीड़ित राहुल के भाई कृष्ण मुरारी मद्धेशिया, सुपुर्दगी के गवाह शिवा, पूर्व सीओ अविनाश मिश्र, संजय व शमशेर बहादुर सिंह, हेड कांस्टेवल एसटीएफ योगेंद्र सिंह सहित कुल 14 साक्षियों का बयान अंकित किया जा चुका है। शेष गवाहों के विरूद्ध अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अभियुक्त पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। अदालत के आदेश पर उनकी स...