सुल्तानपुर, जनवरी 19 -- सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र के साढ़ापुर निवासी युवक अमन यादव का अपहरण कर निर्मम हत्या करने के मामले की आरोपी रेनू यादव को जिला जज सुनील कुमार ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने कहा कि छह दिसम्बर की घटना में पहले गिरफ्तार किसी आरोपी के बयान या अन्य किसी साक्ष्य से रेनू पत्नी दुर्गेश की संलिप्तता साबित नहीं हुई है। कोर्ट ने साक्ष्य और तर्कों के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
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