सहारनपुर, मार्च 16 -- कोतवाली देहात क्षेत्र के बहुचर्चित अमजद अपहरण-हत्याकांड में सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया। सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार की अदालत में ग्राम शेखपुरा कदीम निवासी रुकसार पत्नी फरमान और रामपुर मनिहारान निवासी अरशद की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों आरोपी सात नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। विवेचना के दौरान पुलिस ने फरमान, रुकसार और अरशद को गिरफ्तार कर पूछताछ की। केस डायरी के अनुसार फरमान ने पुलिस को बताया अमजद का पत्नी रुकसार से अवैध संबंध था। तीन नवंबर को उसने अमजद को रुकसार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद रुकसार और साले अरशद के साथ मिलकर अमजद का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस रिमांड के दौ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.