नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- दिल्ली दंगे मामले में एक बार फिर सस्पेंस बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। यह मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर एक बड़ी साजिश का आरोप है। इन याचिकाओं में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें इन लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।हाई कोर्ट ने ठुकराई थी जमानत 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने शारजील इमाम, उमर खालिद और सात अन्य आरोपियों मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। एक अन्य आरोपी, तस्लीम अहमद की जमानत याचिका भी हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ...