नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी, साथ ही उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों पर नाराजगी भी जताई। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 30 नवंबर तक बनर्जी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करें। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई फिर से 23 नवंबर को होगी, जब संबंधित पुलिस अधिकारी एफआईआर की जांच पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। टीएमसी नेता को जांच में सहयोग करने और तीन आपराधिक मामलों (दो बिष्णुपुर पुलिस थाने में और एक रबींद्रनगर पुलिस थाने में दर्ज) के संबंध में याचिकाकर्ता को जारी किए जाने वाले नोटिस का पालन करने का निर्देश दिया गया। यह भी पढ़ें- अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इतनी FIR दर्ज हो रही कि कोर्ट ...