अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने से रोक, टीएमसी सांसद को हाई कोर्ट से बड़ी राहत
नई दिल्ली, जुलाई 19 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी। अदालत ने दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला स्थित डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र की ऑफिस को तोड़े जाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह आमतला स्थित भवन से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करे। यह भवन कथित तौर पर लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी के स्वामित्व में है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक अन्य मामले में दावा किया कि अभिषेक बनर्जी इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यह भी पढ़ें- राम मंदिर दान चोरी, एथेनॉल, पेपर लीक. सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी अदालत ने आदेश दिया कि डायमंड हार्बर रोड स्थित इस भवन को जुलाई के अंत तक यथास्थिति में रखा जाए और त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.