नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि वह उनके खिलाफ चल रही जांच और मामलों से जुड़े 'मीडिया ट्रायल' के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के फिर से खुलने पर बनर्जी इस मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं। बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने बताया कि हाईकोर्ट में इस मामले पर केवल एक बार सुनवाई हुई थी, तब याचिकाकर्ता से कहा गया था कि उनके पास रोस्टर (मामलों की सूची) नहीं है। आलम ने कहा कि तब से मैंने हाईकोर्ट के सामने तीन बार इस मामले का जिक्र किया है, लेकिन याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है, जबकि मेरे अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। उन्...