नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स को बिना इजाजत व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम या तस्वीरों का अवैध इस्तेमाल करने से रोक दिया है। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यह साफ है कि अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व के गुणों, जिनमें उनका नाम, फोटो और सिग्नेचर का प्रतिवादी वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स द्वारा उनकी बिना इजाजत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर दुरुपयोग किया जा रहा है। जस्टिस तेजस करिया ने 10 सितंबर को पारित और शुक्रवार को उपलब्ध कराए गए एक आदेश में कहा, "ये गुण वादी के पेशेवर कार्यों और उनके करियर के दौरान उनके संबंधों से जुड़े हैं। ऐसे गुणों के अनधिकृत उपयोग से उनकी साख और प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है।" ...