बरेली, जून 17 -- अभिषेक़ का अपहरण कर फिरौती मांगने के चर्चित मामले में आरोपी उमाशंकर और विमल गंगवार की जमानत अर्जियों को प्रभारी जज फ़ास्ट ट्रैक प्रथम अशोक कुमार यादव की कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना इज्जतनगर में बिथरीचैनपुर क्षेत्र के गांव कमुआ कलां गांव निवासी ललित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 9 मई 2026 की रात्रि साढ़े नौ बजे अपने दोस्त अमन, ओमवीर, सुरजीत और अभिषेक के साथ फ़ीनिक्स मॉल के पास एक प्लाट देखकर दो बाइक से वापस लौट रहे थे। क्रेटा कार यूपी 14 डीएच 3492 बहुत तेजी से दोनों बाइक के पास से निकली। यह भी पढ़ें- अभिषेक अपहरण कांड के आरोपियों की जमानत ख़ारिज अमन और अभिषेक ने कार चालक को टोककर तमीज से कार चलाने को कहा। तभी कार से उतरे युवको ने अमन और अभिषेक से मारपीट कर अभिषेक को क्रेटा क...