हरिद्वार, सितम्बर 29 -- उत्तराखंड जल संस्थान ने जल संयोजन में अनियमितता मिलने पर उपभोक्ताओं को सख्त चेतावनी जारी की है। विभाग के संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के अभिलेखों में 15 एमएम के जल संयोजन दर्ज हैं, जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान उनके परिसरों में 20 एमएम के जल संयोजन पाए जा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत क्षमता से अधिक आकार का संयोजन मिलने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से कनेक्शन काट दिया जाएगा। मंगलवार को अधिशासी अभियंता विपिन कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने पानी के कनेक्शन की जांच कर अभिलेखों में दर्ज विवरण के अनुरूप रखना अनिवार्य है। यह भी पढ़ें- जल संस्थान के नाम पर साइबर ठगी; मोबाइल पर इन संदेशों से रहें सावधान विभागीय जांच के दौरान स्वीकृत क्षमता से अधिक आकार का पाइप लगा कनेक्शन म...