देवघर, अप्रैल 9 -- देवघर प्रतिनिधि 13 वर्षीया नाबालिग लड़की को चाकू का भय दिखाकर डराने व जबरन बलात्कार से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय- सह- पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया। जानकारी के अनुसार पोक्सो केस नंबर 14/2025 के मामले में 24 वर्षीय अभियुक्त पवन रमानी को बीएनएस की धारा 64(1) एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4(1) के तहत दोषी पाया गया।अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 29/1/2025 को 13 वर्षीया नाबालिग लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोप को लेकर मारगोमुंडा थाना कांड संख्या- 8/2025 के रूप में 30 जनवरी 2025 को मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया एवं विचा...