बेगुसराय, फरवरी 11 -- मंझौल। एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह के न्यायालय के द्वारा एसटी नं 323/14 में 11 फरवरी को खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी अभियुक्त रघुनाथ पासवान को हत्या के प्रयास के मामले में 323/341 में दोषी पाते हुए चेतावनी देकर छोड़ा गया। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि 01-01- 2014 के शाम 4:00 बजे खोदावंदपुर थाना क्षेत्र निवासी सूचक नरेश दास वॉटरवेज बांध पर वृक्ष बन पोषक का कार्य कर रहे थे तो उसी समय रघुनाथ पासवान आया और गंड़ासे से मार कर सूचक नरेश दास को जख्मी कर दिया। अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार के द्वारा सूचक सहित कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई।

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