नई दिल्ली, जुलाई 14 -- केरल हाईकोर्ट ने 2017 में अभिनेत्री पर हमले के मामले के मुख्य आरोपी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह फैसला उसके अपराध की गंभीरता, उसके आपराधिक इतिहास और जमानत की शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए लिया है। जस्टिस राजा विजयराघवन वी. और के. वी. जयकुमार की पीठ ने कहा कि आरोपी सुनील एन. एस. (जिसे पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है) को राहत न देने का फैसला करते समय उन्होंने अपराध के सामाजिक असर को ध्यान में रखा। सुनील ने अभिनेत्री पर हमले के मामले में अपनी सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील लंबित रहने के दौरान अपनी सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग की थी।

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