नई दिल्ली, फरवरी 20 -- - दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल की इजाजत के बगैर उनका नाम, तस्वीर या उनकी किसी भी पहचान का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अभिनेत्री की इजाजत के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज या उनकी पहचान का व्यावसायिक मकसदों के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया। पीठ ने यह भी कहा कि उनकी पहचान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई) व डीपफेक टेक्नोलॉजी के जरिए गलत इस्तेमाल से बचाया जाना चाहिए। इसके अलावा अभिनेत्री के खिलाफ ऑनलाइन प्रकाशित किए गए पोर्नोग्राफिक व अश्लील सामग्री को हटाने का निर्देश दिया। हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्...