नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता इमरान खान (जो अमेरिकी नागरिक हैं) को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा दिए गए उस नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी, जिसमें उन्हें 28 अक्तूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि वह इस नोटिस को चुनौती देने वाली खान की याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई करेगी। खान के वकील वेंकटेश धोंड ने 28 अक्तूबर की समय-सीमा का जिक्र करते हुए कहा कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मौखिक आश्वासन दिया कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह भी पढ़ें- इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, केंद्र सरकार ने एक्टर को दिया आश्वासन एफआरआरओ ने अभिनेता को यह नोटिस तब जारी किया था, जब वह म...