नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा में एक कथित संदिग्ध मार्केटिंग योजना से जुड़े धोखाधड़ी मामले में अभिनेता आलोक नाथ को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने अभिनेता की याचिका पर हरियाणा पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि इस बीच, अगली सुनवाई तक प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने इस मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। सोनीपत निवासी विपुल अंतिल (37) की शिकायत पर अभिनेता और ब्रांड एंबेसडर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहित 13 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। अंतिल ने आरोप लगाया कि दोनों अभिनेताओं ने ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिट...