देहरादून, मई 15 -- उत्तराखंड में अब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत मुकदमे सीधे दर्ज किए जा सकेंगे। अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) पर यूसीसी का पूरा ऐक्ट अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद अब प्राथमिकी दर्ज करते समय यूसीसी की धाराएं जोड़ी जा सकेंगी। हरिद्वार के बुग्गावाला थाने में दर्ज हलाला और तीन तलाक मामले में तकनीकी समस्या आई थी। महिला का मामला चार अप्रैल को दर्ज किया गया था, लेकिन उस समय सीसीटीएनएस पर यूसीसी की धाराएं अपडेट नहीं थीं। लिहाजा, मुकदमा दर्ज किए जाने समय दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं ही लगाई जा सकीं। यह भी पढ़ें- UCC के बाद हलाला का पहला केस, विवाहिता को तीन तलाक के बाद किया मजबूरचार्जशीट में जोड़ी गईं यूसीसी ...