प्रयागराज, जून 6 -- प्रयागराज, संवाददाता। खाद्य तेल खरीदने वाले उपभोक्ताओं को जल्द ही राहत मिलने वाली है। विधिक बाट माप विज्ञान विभाग ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत अब कंपनियां खाद्य तेलों की पैकिंग तय मानकों के अनुसार ही करेंगी।विधिक बाट माप विज्ञान विभाग के नए निर्देशों के अनुसार सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, पाम, मूंगफली और राइस ब्रान जैसे प्रमुख खाद्य तेल अब 200 एमएल, 500 एमएल, एक लीटर, दो लीटर, तीन लीटर, चार लीटर, पांच लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर जैसे निर्धारित पैक आकारों में ही बेचे जाने की सिफारिश की गई है। बाजार में प्रचलित 850 एमएल, 910 एमएल या अन्य असामान्य पैक साइज को धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत यदि तेल की मात्रा लीटर या मिलीलीटर में लिखी जाती है तो उसके साथ बराबर का वजन भी पैके...