मेरठ, दिसम्बर 31 -- 1 जनवरी से व्यावसायिक वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य, नियम न मानने पर नहीं होगा पंजीकरण। सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। वाहनों में एआईएस 140 मानक के व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन सहायता (पैनिक) बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। -- इन वाहनों पर लागू होंगे नियम यह नियम सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों पर लागू होंगे, हालांकि कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है। अनिवार्य: नेशनल परमिट वाले वाहन और खतरनाक माल ढोने वाले वाहन। छूट: दुपहिया वाहन, ई-रिक्शा, तिपहिया वाहन और वे परिवहन यान जिनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती। 1 अप्रैल 2026 से वाहनों के फिटनेस टेस्ट, प्रदूषण प्रमाणपत्र और परमिट जारी ...
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