नई दिल्ली, अप्रैल 20 -- अगर आप भी मेट्रो में तेज आवाज में रील देखते हैं, या स्पीकर पर चिल्ला-चिल्ला कर बात करते हैं या बिना हेडफोन के गाने चलाते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) ने इसे लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में स्पष्ट कर दिया गया है कि मेट्रो में किसी भी तरीके से शोर मचाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। CMRL की एडवाइजरी के मुताबिक, मेट्रो या मेट्रो परिसर में तेज आवाज में बात करना, बिना हेडफोन के म्यूजिक या वीडियो चलाना या स्पीकर मोड पर कॉल करना अब नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। रिपोर्ट की मानें तो अब तक इन्हें छोटी बात समझा जाता था, लेकिन अब इन्हें गंभीर समस्या माना जा रहा है। खास तौर पर यह कानून यात्रियों को मोबाइल फोन से हो रहे शोर से छुटकारा दिलाने के लिए लाया गया है। ...
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