गाजियाबाद, अगस्त 26 -- गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा को नए प्रारूप में लागू किया है। अब मकान मालिक को किरायेदार रखने से पहले खुद ही संबंधित थाने में उसका सत्यापन कराना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान की 100 मीटर परिधि में तंबाकू उत्पादों के बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं, पहचान-पत्र के सिम देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एडिशन सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि कमिश्नरेट में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए निषेधाज्ञा को नए प्रारूप में लागू किया गया है। नए नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कांचयुक्त मांझा बेचने की मनाही होगी। पटाखों आदि के बेचने, भंडारण और उत्पादन पर रोक लगाई गई है। सिम कार्ड विक्रेताओं को कहा गया है कि वह सिम बेचने का रिकॉर्ड रजिस्टर में ...
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