नोएडा, जून 7 -- अब लोगों को भंडारा कराने के लिए इजाजत लेनी होगी। ये नियम दिल्ली से सटे नोएडा शहर लागू किया गया है। नोएडा में सार्वजनिक स्थानों और मेन रोड पर अब भंडारा, जलपान और प्याऊ आदि लगाने के लिए नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने और गंदगी को फैलने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री ने बताया कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए शहर के लोगों की भी भागीदारी की जरूरत है। लगातार सामने आ रहा है कि आम लोग और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से शहर के सार्वजनिक और मुख्य स्थानों पर भंडारा, जलपान एवं प्याऊ आदि का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजन में अधिकांश रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डस्टबिन का ...