रांची, मई 8 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को झारखंड में निजी प्रैक्टिस के लिए आने पर झारखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके लिए उन्हें सिर्फ झारखंड मेडिकल काउंसिल को इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें कहां प्रैक्टिस करेंगे, कब तक प्रैक्टिस करेंगे जैसी जानकारी उन्हें साझा करनी होगी। हालांकि, सरकारी अस्पताल में सेवा देने के लिए दूसरे प्रदेशों के मेडिकल काउंसिल में निबंधित चिकित्सकों को झारखंड मेडिकल काउंसिल में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा को और मजबूत करने के लिए यह व्यवस्था करने वाला है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव छवि रंजन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें झारखंड मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ साहिर पाल,...