नई दिल्ली, अप्रैल 8 -- UP News: उत्तर प्रदेश की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 'उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और निवारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश-2026' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई अब समय बीतने के साथ खुद-ब-खुद खत्म नहीं होगी।दशकों पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक 1979 की एक पुरानी व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के तहत मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के उल्लंघन के मामलों में यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता था, तो एक निश्चित सम...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.