अंबेडकर नगर, अप्रैल 24 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिले में निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नए नियम प्रभावी कर दिए हैं। 68 वर्ष या इससे अधिक आयु के डॉक्टरों को सीएमओ कार्यालय में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सीएमओ डॉ संजय कुमार शैवाल ने मेडिकल टीम का गठन किया है। टीम के डॉक्टरों का स्वास्थ्य परीक्षण करके प्रमाण पत्र जारी करेगी। जांच प्रत्येक सोमवार को मेडिकल टीम की ओर से होगा। नया नियम यह पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले अस्पतालों के लिए भी प्रभावी होगा।भड़के यह भी पढ़ें- सीएचसी में नहीं मिला 2022 में जारी जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड संचालक, बताया तुगलगी फरमानमुख्य चिकित्सा अधिकारी क...