पूर्णिया, सितम्बर 2 -- पूर्णिया, वरीय संवाददाता। 2004 के बाद जन्म लेने वालों बच्चों को मतदाता बनने के लिए अपने अलावा अपने पिता के साथ अब माता का भी दस्तावेज देना होगा। खास बात यह है कि आपकी माता का आधार कार्ड या मतदाता कार्ड मान्य नहीं होगा। आपकी माता का शैक्षणिक प्रमाणपत्र मान्य होगा। अगर किसी युवा की माता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है या फिर उनके पास शैक्षणिक प्रमात्रपत्र नहीं हो तो उसका बेटा वोटर नहीं बन सकता है। चुनाव आयोग का नियम कानून कमोबेश ऐसा ही कह रहा है। 18 साल की उम्र पूरा कर चुके युवा को मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए पिता के साथ माता का भी डाक्यूमेंट देना होगा। यानी आप 18 साल के हो गए हैं तो अपने शैक्षणिक दस्तावेज के साथ उम्र और पता को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज तो देंगे ही साथ ही पिता के दस्तावेज के अलावा अब माता का भी दस्तावेज...