गोपालगंज, फरवरी 17 -- गोपालगंज। नगर संवाददाता अब जिले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को अस्पताल से छुट्टी के समय जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। सिविल सर्जन डॉ. बीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (संशोधित) के तहत सभी सरकारी अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि नवजात का पंजीकरण तत्काल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अब माता को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले शिशु का जन्म पंजीकरण कर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। इससे अभिभावकों को बाद में कार्यालयों का...