भदोही, मई 5 -- भदोही, संवाददाता। कालीन नगरी में अब क्रास केस के मामलों में थानेदार सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। सीओ द्वारा प्रार्थना पत्र मिलने के बाद उसकी समक्ष अधिकारी से जांच कराई जाएगी। मामला सही मिलने एवं साक्ष्यों के बाद ही क्रास केस में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने निर्देशित दिया है। बता दें कि जमीन, पुरानी रंजिश समेत अन्य मामलों को लेकर पक्षों में मारपीट होती है। देखा जाता है कि पुलिस चौकी एवं थानों पर जिनके संबंध होते हैं, उनके मामले पहले दर्ज कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से मामलों में पुलिस की मिली भगत से जो पीड़ित होता है, उसके खिलाफ ही क्रास केस में गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं। कई मामले आला अफसरों तक पहुंचे। जांच में पुलिस की कमी सामने आने पर किरकिरी ना हो। ऐसे में उक्त कदम उठाया गया है।एसपी ...