गोरखपुर, जुलाई 4 -- राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर। आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गोरखपुर नगर निगम में डॉग शेल्टर होम की सुविधा का इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा है। नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब गोरखपुर समेत सभी नगर निगमों को डॉग शेल्टर बनाए के लिए 5585 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। भूमि उपलब्धता के साथ प्रस्ताव एक सप्ताह में भेजना होगा। यह भी पढ़ें- कुत्तों की जनसंख्या को कम करने के लिए निकायों के पैसे में कटौतीभूमि की आवश्यकता शासन ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त एबीसी सेंटर एवं शेल्टर होम के लिए 7,585 वर्गमीटर एवं केवल डॉग शेल्टर होम के लिए 5,585 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होगी। गोरखपुर नगर निगम में एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर पहले से संचालित है, इसलिए यहां केवल डॉग...