अब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को ही चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में क्या उठे सवाल?
नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- सुप्रीम कोर्ट में बुधावार को दाखिल एक अर्जी में कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के पद पर ज्ञानेश कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद पर डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की नियुक्ति करते समय चयन समिति ने चुनाव कराने के अनुभव का मूल्यांकन नहीं किया। शीर्ष अदालत में यह जानकारी देते हुए सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत हासिल रिकॉर्ड पेश करने की अनुमति मांगी। यह अर्जी सीईसी के पद पर ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्तों के पद पर डॉ. संधू और डॉ. जोशी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता सूरी पायला ने आरोप लगाया है कि चयन समिति ने इस बात का कोई खास मूल्यांकन नहीं किया कि नियुक्त किए गए लोगों के पास चुनाव कराने का अनुभव है या नहीं और क्या वे ईमानदारी के जरूरी मानदंडों को पूरा...
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