अब छुप नहीं पाएगा पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्यार, डोनेशन देने वालों के लिए ITR फॉर्म में बदलाव; जानिए नया नियम
नई दिल्ली, अप्रैल 8 -- अगर आपने किसी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन दिया है या भविष्य में देने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, क्योंकि सरकार ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नए ITR फॉर्म्स में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिससे अब टैक्स छूट (deduction) लेने के लिए पहले से ज्यादा जानकारी देनी होगी। खासतौर पर सेक्शन 80GGC (Section 80GGC) के तहत मिलने वाली छूट पर अब सख्ती बढ़ाई गई है। आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन देने पर टैक्स छूट लेने के लिए आपको क्या करना होगा? यह भी पढ़ें- 9 अप्रैल को बैंक खुलेगा या नहीं? कहां रहेगी छुट्टी? जान लीजिए अपने यहां का हाल आपको बता दें कि पहले तक अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को बैंक, चेक या UPI के जरिए डोनेशन देते थे, तो आपको सिर्फ डोनेशन अमाउंट और तारीख जैसी बेसिक जानका...
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