कानपुर, जून 23 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषयक एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। डीएम के मुताबिक वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण व नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन आवश्यक है। उन्होंने नगर निगम समेत संबंधित विभागों, संस्थानों एवं बल्क वेस्ट जेनरेटरों को निर्धारित दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में डीएम ने कहा कि अब कचरे का निस्तारण केवल नगर निकायों की जिम्मेदारी नहीं रहेगा। बड़े संस्थानों, होटल, अस्पताल, औद्योगिक इकाइयों तथा आवासीय परिसरों को भी अपने यहां उत्पन्न होने वाले अ...