कटिहार, मई 14 -- कटिहार, एक संवाददाता बिहार में अब गाड़ियों पर जाति का रौब दिखाना महंगा पड़ सकता है। राज्य परिवहन विभाग ने वाहनों पर लिखे जाने वाले कास्ट बेस्ड स्लोगन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई का आदेश जारी किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वाहनों पर जातिसूचक शब्द, नारे या पहचान प्रदर्शित करना अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय माना जाएगा। यह भी पढ़ें- अब गाड़ियों पर नहीं चलेगा जाति का रौबजांच अभियान परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी वाहन मालिकों को एक महीने के भीतर अपने वाहनों से ऐसे स्लोगन हटाने होंगे। तय समय के बाद जांच के दौरान यदि किसी वाहन पर जातीय पहचान या दबंगई दर्शाने वाले शब्द मिले तो संबंधित वाहन मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और 179 के तहत कार्रवाई की जाएगी।फैसला का आधार यह फैसला इलाहाबाद ह...