अब गांव में भी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य
चम्पावत, जुलाई 27 -- चम्पावत। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जिला पंचायत ने पशु जन्म नियंत्रण एवं रेबीज रोधी टीकाकरण अभियान को तेज करते हुए ग्रामीणों से अपने पालतू कुत्तों का जिला पंचायत कार्यालय में पंजीकरण कराने की अपील की है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि पंजीकरण के लिए कुत्ते के स्वामी का नाम, पता, संपर्क विवरण, पालतू कुत्ते का संक्षिप्त विवरण और उपलब्ध टीकाकरण अभिलेख जमा करने होंगे। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में आवारा कुत्तों से जनसुरक्षा प्रभावित हो रही है, वहां कार्रवाई के लिए ग्रामीण जिला पंचायत को सूचना दें। यदि किसी कुत्ते में रेबीज के लक्षण या असामान्य व्यवहार दिखाई दे तो इसकी जानकारी तत्काल जिला पंचायत या पशुपालन विभाग को द...
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