अब कोषागार से सुबह 10 से शाम 8 बजे तक ही होंगे बिल पास
जमशेदपुर, जून 27 -- वित्त विभाग ने सभी कोषागार और उप कोषागार के लिए बिल पास करने की अवधि तय कर दी है। इसके तहत अब सुबह 10 से देर शाम 8 बजे तक ही बिल पास करने की अवधि होगी। इससे पहले और इसके बाद पारित होने वाले बिल स्वत: संदेह के घेरे में आ जाएंगे। वित्त विभाग ने 22 जून को इस आशय का पत्र जारी किया है। यह पत्र सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी उपायुक्त और सभी कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारियों को भेजा गया है। पत्र में बताया गया है कि पिछले दिन बोकारो, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में अवैध ढंग से वेतन व अन्य मदों में अवैध निकासी की घटनाएं हुई थीं। इसकी वजह से आईएफएमएस अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) बिल तथा कोषागारों की प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से ...
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