कन्नौज, अप्रैल 23 -- कन्नौज। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब पेंशन आवेदन के लिए केवल आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयु सत्यापन के लिए परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही वैध दस्तावेज होंगे। जिले में ऐसे कई आवेदन लंबित हैं जिनकी अभी तक स्वीकृति नहीं हो सकी है। इन आवेदनों को संबंधित खंड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से वापस (रिवर्ट) किया जा रहा है, ताकि आवेदक आवश्यक दस्तावेज पुनः अपलोड कर सकें। यह भी पढ़ें- सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा तोहफा, 86 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में भेजा सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदकों को इस संबंध में एसएमएस के मा...