अब कलेक्टर देंगे भारतीय नागरिकता! राजस्थान से लेकर बंगाल तक, 8 राज्यों में बदले नियम
नई दिल्ली, अगस्त 20 -- केंद्र सरकार ने नागरिकता देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों में संशोधन करते हुए छह सीमावर्ती राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों को नागरिकता देने का अधिकार दिया है। नए नियमों के तहत संबंधित जिला कलेक्टर नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों को प्राप्त करने, उनकी जांच करने और उन पर फैसला लेने के साथ नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। यह बदलाव पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। नए प्रावधान नागरिकता अधिनियम की धारा 6बी के तहत पंजीकरण या प्राकृतिककरण के लिए किए जाने वाले आवेदनों पर लागू होंगे।किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा नय...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.