अब एक साल की वकालत के बाद भी बनेंगे जज
नई दिल्ली, अगस्त 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने न्यायापालिका में जज बनने के लिए तीन साल वकालत की अनिवार्य शर्त में किया बदलाव प्रभात कुमार यह भी पढ़ें- सिविल जज भर्ती के योग्यता नियमों में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल वकालत की शर्त का क्राइटेरिया बदला नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायपालिका में प्रवेश स्तर के न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 साल वकालत करने की अनिवार्य शर्त में ढील देते हुए, इसे घटाकर एक साल कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा है कि संशोधि व्यवस्था के तहत चयनित उम्मीदवारों को न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद एक साल की क्लर्कशिप करनी होगी।न्यायपालिका में जज बनने के लिए शर्तों में बदलाव देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायाधीश एजी मसीह और के. विनोद ...
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