इंदौर, अगस्त 10 -- यदि आप किसी विदेशी प्रजातियों के कुत्ते या बिल्ली या फिर किसी पक्षी को घर लाने का सोच रहे हैं तो बाजार से अपने घर पर आने से पहले यह खबर जरुर पढ़ लें। ये जानवर भी नियमों के दायरे में आ गए हैं। अब सरकारी नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के भीतर 2022 में संशोधन किया गया है, इसका उद्देश्य अवैध व्यापार और तस्करी पर रोक लगाना और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई करने की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी गई है। यदि आपके घर में पहले से ही कोई विदेशी जानवर है, तो आपको उसे पंजीकृत कराना होगा। इसके लिए आपको आनलाइन परिवेश 2.0 पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जानवर संबंधित सभी दस्तावेज अपलोड करना होगा। आवेदन करने के बाद वन विभाग की तरफ से सत्यापन किया जाएगा। अधिकारियों के मुता...
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