शामली, जनवरी 13 -- शिक्षा अधिकार कानून के तहत शासन ने निजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी में एडमिशन के लिए आवेदन में अभिभावक का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई बार बच्चे का आधार कार्ड बैंक से लिंक न होने के कारण बच्चों को भेजी जाने वाली सहायता राशि में परेशानी आती है। इसलिए शासन ने बच्चों का आधार कार्ड हो या न हो अभिभावक का आधार कार्ड आवेदन के दौरान अनिवार्य कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में पढने के सपने को साहकार करने के लिए सरकारी की आरटीई योजना यानि शिक्षा का अधिकार अधिनियम योजना चलीई गई है। जिसके चलते इन बच्चों को निजी स्कूलों में पढने का मौका मिलता है। जिले में अभी तक 283 निजी स्कूलों में करीब 6943 बच्चे अध्ययरत है। शासन से आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों का आधार कार्ड अनिवार्य...