गाजीपुर, जून 27 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी के आदेश पर मुख्तार अंसारी के कुर्क किए गए होटल गजल पर मालिकाना हक को लेकर आई दो आपत्ति के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी /एमएलए शक्ति सिंह की कोर्ट सुनवाई हुई। मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी के अधिवक्ता के जरिए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने 10 जुलाई की तिथि तय की है। बता दें कि पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के महुआबाग स्थित गजल होटल को कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्ति पर मोती सेठ और अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्रीनाथ अग्रवाल की ओर से दावा किया गया था। अभिषेक अग्रवाल का मोतीलाल वर्मा ने संपत्ति को अपना बताया है वह छलकपट व धोखाधड़ी के माध्यम से अपने नाम करायी गयी है। इस जमीन का फर्जी अन्तरण स्व. मुख्तार अंसारी के नाम से कर दि...