विधि संवाददाता, अगस्त 20 -- बाहुबली मुख्तार अंसारी (दिवंगत) के बेटे अब्बास अंसारी को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को मिली सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सजा के खिलाफ निचली अदालत में लंबित अपील नियमानुसार निस्तारित करने का यह आदेश दिया है। अब्बास की पुनरीक्षण याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और एजीए संजय सिंह को सुनकर दिया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो सकती है और मऊ सदर सीट जहां से अब्बास अंसारी विधायक थे वहां अब उपचुनाव नहीं होगा। बता दें कि सजा होने के चलते एक जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। इसके ब...