रामपुर, मार्च 27 -- सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्तों और पूर्व चेयरमैन अजहर अहमद खां पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें को अदालत ने खारिज कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई को विधि सम्मत नहीं पाते हुए स्थानीय अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर निरस्त कर दिया है। मालूम हो कि तत्कालीन शहर कोतवाल गजेंद्र त्यागी ने 22 फरवरी 2023 को सपा नेता एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनवार हुसैन, सालिम, ताबिल खां, प्रदीप कुमार और पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। जिसमें आरोप था कि सभी लोग गिरोह बनाकर संगठित अपराध करते हैं और सरकारी संपत्ति को गायब करने, जुआ खेलकर अवैध रूप से धनार्जन करते हैं। पुलिस ने इस मामले में बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था, जिस पर अदालत ने नौ फरवरी 2024 ...