आगरा, अक्टूबर 3 -- आठ माह की बच्ची की पटक कर हत्या करने के मामले में सौतेले पिता को दोषी पाया गया है। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने आरोपी मनोज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से डीजीसी (फौजदारी) राधाकृष्ण गुप्ता और एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने तर्क दिए। वादी माया देवी ने 25 अक्तूबर 2019 को तहरीर देकर कहा था कि उसकी शादी छह सात माह पूर्व मनोज के साथ हुई थी। वह अपने पहले पति से पैदा ड़ेढ माह की पुत्री को भी अपने साथ लायी थी। मनोज यह चाहता था कि वह बच्ची को अपने साथ न रखे। इसी बात को लेकर वादी और मनोज का विवाद होता था। 25 अक्तूबर को वादी सुबह शौच के लिए जा रही थी। वापस आने पर मनोज ने उसके सिर पर बहुत तेजी से हाथ मारा और बच्ची को बेड से दो बार नीचे पटक दिया। बच्ची के बेहोश होने पर माय...