शाहजहांपुर, जुलाई 31 -- शाहजहांपुर। थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र में एक-एक किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किए गए बदायूं जिले के तीन तस्करों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-43 कृष्ण लीला यादव ने तीन अलग-अलग मुकदमों में सुनवाई पूरी कर आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडित किया। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरवेश सिंह ने प्रभावी पैरवी की। दोषी ठहराए गए आरोपियों में बदायूं जिले के ग्राम हुसैनपुर निवासी रूम सिंह पुत्र दन्नू ग्राम हरि नगला थाना कुंवरगांव निवासी वीरेंद्र पुत्र सुल्तान सिंह तथा ग्राम सिजहरी थाना सिविल लाइन निवासी विजय सिंह पुत्र शंकर सिंह शामिल हैं। न्यायालय ने तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा ...