कार्यालय संवाददाता, जुलाई 25 -- बांदा में खान अधिकारी को बंधक बनाकर पीटने के एक मामले में शनिवार को तिंदवारी के पूर्व भाजपा विधायक बृजेश कुमार प्रजापति और उनके चार साथियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। करीब आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) के अपर सिविल जज प्रफुल्ल कुमार चौधरी ने अभियोजन पक्ष की कहानी में विरोधाभास और पुलिस की बेहद खराब और दोषपूर्ण विवेचना के चलते यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने जांच में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन विवेचक/निरीक्षक राजेंद्र सिंह राजावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को फैसले की प्रति भेजने का आदेश दिया है। वहीं, एक आरोपी की फाइल को अलग कर दिया गया है।पूर्व विधायक पर अफसर को पीटने का मामला बचाव पक्ष के अधिवक्ता रावेंद्र यादव और राजाराम गुरुदेव ने बताया कि 10 अक्टूबर 2018 को...