गोरखपुर, मार्च 11 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। अब संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए बुक स्लॉट से एक घंटे के अंदर रजिस्ट्री नहीं होने पर स्लॉट निरस्त हो जाएगा। उसके बाद नया स्लॉट प्राप्त करने के बाद क्रेता, विक्रेता और ग्राहकों को प्रस्तुत होना होगा। नई व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। निर्धारित समय में रजिस्ट्री नहीं पर बुकिंग समाप्त हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल पर आ रही इस सूचना के कारण अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों में चर्चा हो रही है कि रजिस्ट्री विभाग में सर्वर सही नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में सर्वर ठप होने पर कुछ लोगों की रजिस्ट्री अटकने की आशंका है। इस मामले में अधिकारियों ने दस्तावेज लेखकों और अधिवक्ताओं को सूचित किया है कि वे क्रेता-विक्रेता को इस बारे में जागरूक करें।अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि नए नियम से लोग निर्धारि...