मधुबनी, अक्टूबर 2 -- खजौली, निज प्रतिनिधि। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों की डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) योग्यता को लेकर शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 28 जुलाई 2026 के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके तहत 31 मार्च 2015 तक सेवा में आ चुके अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को डीएलएड की योग्यता हासिल करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का अंतिम अवसर दिया गया है। वहीं, 31 मार्च 2015 के बाद बिना निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता के नियुक्त किए गए अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति अवैध मानी जाएगी और उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक द्वारा इस संबंध मे...