नई दिल्ली, अप्रैल 20 -- पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई के लिए गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा काम नहीं करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस पर आज ही कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले की सुनवाई 24 अप्रैल के लिए तय है, लेकिन इस बीच अपीलीय ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहे हैं। यह भी पढ़ें- ...अपीलीय ट्रिब्यूनल काम नहीं करने पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मांगेंगे रिपोर्ट- सीजेआई उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में वकीलों को अंदर जाने की इजाज...