चतरा, जुलाई 24 -- लावालौंग, प्रतिनिधि। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश पर अपात्र राशन कार्डधारकों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी क्रम में प्रखंड क्षेत्र के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धनेश्वर वर्मा ने जांच के बाद 68 लाभुकों की सूची जिला कार्यालय को भेजी है, जिसमें पात्र एवं अपात्र लाभुकों का विवरण शामिल है। विभागीय मानकों के अनुसार ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड रखने के पात्र नहीं हैं, जो जीएसटी में पंजीकृत व्यवसायी हों, आयकर रिटर्न दाखिल करते हों, किसी फर्म के मालिक हों अथवा चारपहिया वाहन के स्वामी हों। ऐसे लाभुकों को अपात्र की श्रेणी में रखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांच में अपात्र पाए जाने वाले लाभुकों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। साथ ही, अपात्र होन...